Sunday, 17 February, 2008

‘टीवीएस फ्लेम’ पर लगी रोक

17 फरवरी 2008सीएनएन-आईबीएननई दिल्ली। मद्रास उच्च न्यायालय ने टीवीएस मोटर्स को एक बड़ा झटका देते हुए कम्पनी की नई मोटरबाइक ‘टीवीएस फ्लेम 125’ के निर्माण, विपणन और बिक्री पर रोक लगा दी है।बजाज ऑटो ने टीवीएस की उपरोक्त बाइक में प्रयोग की गई ‘डीटीएसआई’ तकनीक पर एकाधिकार जताते हुए टीवीएस मोटर्स के खिलाफ एकाधिकार हनन याचिका दायर की थी जिसके बाद मद्रास उच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है।टीवीएस मोटर्स ने इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार ‘फ्लेम’ की बिक्री पर 29 जनवरी तक के लिए रोक लगा दी थी।चार फरवरी को इस मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था।एकल न्यायाधीश की पीठ ने इस नई बाइक की बिक्री पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए थे। हालांकि टीवीएस मोटर्स की एक अपील के बाद इस फैसले पर एक खंडपीठ ने रोक लगी थी।इसके खिलाफ बजाज ने एक विशेषावकाश याचना दाखिल की थी। उच्चतम न्यायालय ने 18 जनवरी को टीवीएस मोटर्स को और बिक्री आदेश न बुक करने और एकल न्यायाधीश को 29 जनवरी को इसकी सुनवाई के निर्देश दिए थे।

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